जांच में पुलिस आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने अहम आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आपराधिक मामलों में जांच के दौरान पुलिस किसी भी आरोपी की अचल संपत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती। हालांकि चल संपत्ति को जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 में अवैध संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का पुलिस का अधिकार शामिल नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह सहमति से लिया गया फैसला है, लेकिन जस्टिस गुप्ता ने कुछ अतिरिक्त कारण दिए हैं।